अभिनेता सैफ और शर्मिला टैगोर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत, देखिए क्या है मामला

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जबलपुर, संदीप कुमार। भोपाल के कोहेफिजा की जमीन बेचने के मामले में फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर उनके पुत्र सैफ अली खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उनकी रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है जिला प्रशासन ने उनकी जमीन के दोनों और के रास्ते बंद कर दिए थे जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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भोपाल वीआईपी रोड पर रैलिंग और फुटपाथ बनने से शर्मिला और सैफ की भोपाल के कोहेफिजा स्थित जमीन पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है, इस मामले में अपना पुराना आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है, जानकारी के मुताबिक भोपाल में कोहेफिजा के खसरा नंबर 80 की जमीन है जो कि शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के नाम पर है, जिला प्रशासन ने वीआईपी रोड के लिए दोनों तरफ रैलिंग लगाकर फुटपाथ बना दिए, जिसके चलते जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे, इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी,

इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, साथ कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है, अभिनेता सैफ और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जो खारिज हो गई थी, इसी के चलते जून 2021 में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, युगलपीठ ने आज सुनवाई करते हुए रिव्यू याचिका स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी आदेश निरस्त कर दिया है।

 


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Harpreet Kaur

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