जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (jabalpur) शहर की प्रतिष्ठित (renowned) अस्पताल सिटी हॉस्पिटल (city hospital) शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिक राशि वसूल रहा था। इस खबर को एमपी ब्रेकिंग ने प्रमुखता से उठाया लिहाजा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (chief medical and health officer) ने सिटी अस्पताल को नोटिस (notice) जारी किया है। साथ ही 24 घंटे में जवाब मांगा है,अगर अस्पताल का जवाब संतोषजनक (satisfactory) नहीं मिलता है तो सिटी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो सकती है।
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हो सकता है सिटी अस्पताल सील
दरअसल सी.टी स्कैन के लिए राज्य सरकार ने रेट निर्धारित किए है। ये दाम है 3000 हजार रु पर जबलपुर की सिटी अस्पताल शासन के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए मरीज से सी.टी स्कैन के लिए 5175 रु वसूल रहा था। यह जानकारी जब मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रत्नेश कुरारिया को दी गयी तो उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और सिटी हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन 24 घंटे में अपना जवाब प्रस्तुत करे। जिला स्वास्थ्य विभाग को अगर सिटी अस्पताल प्रबंधन का जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो फिर अस्पताल को सील करने की भी कार्यवाही हो सकती है।
करने पड़ सकते है मरीजो के रु वापस
जबलपुर जिले के मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि शासन के आदेश लागू होने के बाद से अगर सिटी अस्पताल ने सी.टी स्कैन के नाम पर अधिक राशि वसूली है तो उस राशि को मरीज को वापस भी करना होगा। इतना ही नहीं नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर सिटी अस्पताल प्रबंधन मरीजों से ली गई अधिक राशि को वापस नहीं करता है तो फिर उनके खिलाफ और भी अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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यह है पूरा मामला
मध्य प्रदेश सरकार ने सी.टी स्कैन जांच की और कोरोनावायरस की फीस निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार ने सीटी स्कैन के 3000 रु एवं कोरोनावायरस जांच के 700 रु निर्धारित किए हैं। बावजूद इसके सिटी अस्पताल सी.टी स्कैन के नाम पर अधिक राशि वसूल रहा था। इतना ही नहीं अस्पताल प्रबंधन का ये भी कहना था कि लिखित में हमारे पास कोई आदेश नहीं है।