Thu, Dec 25, 2025

पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ रेप की एफआईआर को कोर्ट ने किया रद्द

Written by:Sushma Bhardwaj
Published:
पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ रेप की एफआईआर को कोर्ट ने किया रद्द

JABLPUR NEWS : मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के खिलाफ रेप की एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। 2022 में विधायक पर उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।कोर्ट ने विधायक सिंगार को राहत देते हुए उनकी याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है।

पत्नी नहीं करवा सकती रेप का मामला दर्ज 

कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को बलात्कार के मामले मे बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने धारा 376 की FIR खारिज कर दी है, कोर्ट ने माना की उमंग सिंघार और शिकयकर्ता के बीच पति-पत्नी के रिश्ते है और ऐसे में एक पत्नी पति पर रेप का केस दर्ज नहीं करवा सकती है और हाईकोर्ट ने रेप की इस FIR को निरस्त किया है, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर 376,377, 498 की धारा मे किया मामला दर्ज किया गया था।

यह था मामला 

मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ धार के नौगांव थाने मे 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के दुष्कर्म किया। इसके साथ ही मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया।