भोपाल/जबलपुर। जिला अदालत ने मिलावटी चावल बेचने वाले तीन आरोपियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई है। जेएमएफसी आशीष ताम्रकार की अदालत ने आरोपी सतीश सुगानी, जीएम नेमा व अजय पटेल को एक-एक साल की सजा व क्रमश: 10-10 व 5 हजार कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 8 फरवरी 2011 की शाम करीब 4 बजे खाद्य अधिकारियों ने कृषि उपज मंडी में नियमित भ्रमण के दौरान टाल में रखे हुए बोरों पर प्रेमचंद एण्ड संस जबलपुर का लेबल लगा हुआ पाया। मौके पर परिसर में उपस्थित अनिल यादव एवं विनोद कुमार से पूछने पर चावल के बोरे गोदाम प्रभारी अजय पटेल की अभिरक्षा में रखे होना बताया। अजय पटेल ने बताया कि चावल के बोरे प्रेमचंद एण्ड संस, कंदराखेड़ा पनागर जबलपुर राईस सप्लाई लिमिटेड जबलपुर के बीच हुए अनुबंध के तहत आना बताया। जिसे चावल के नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लेते हुए विधिवत् कार्रवाई कर प्रयोगशाला भेजे गये। जांच में खाद्य पदार्थ निर्धारित स्तर पर नहीं पाया गया। जिस पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा व जुर्मान से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं दीपक बंसोड ने पैरवी की।