नर्मदा जयंती को लेकर डी जे,साउंड संचालकों और भंडारा समितियों की पुलिस ने ली बैठक, की अपील, नियम तोड़ने पर दी चेतावनी

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर भण्डारे का आयोजन करने वाले आयोजकों की बैठक ली गयी।

JABALPUR NEWS : 16 फरवरी को मनाई जाने वाली नर्मदा जयंती पर्व को लेकर पुलिस ने  डी.जे./साउंड संचालकों की बैठक ली, पुलिस ने बैठक में मौजूद संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए है।

नर्मदा जयंती को लेकर डी जे,साउंड संचालकों और भंडारा समितियों की पुलिस ने ली बैठक, की अपील, नियम तोड़ने पर दी चेतावनी

पहले से ही किया सावधान 

बुधवार को शाम 5 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह  के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर प्रियंका शुक्ला  द्वारा सडीएम गोरखपुर पकंज मिश्रा, प्रशिक्षु आदित्य पटले की उपस्थिति में मॉ नर्मदा जयंती के अवसर पर डीजे/साउड संचालकों की बैॅठक ली गयी।बैठक में सभी को बताया गया कि डी.जे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये अनुमति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें एवं शर्तो का कडाई से पालन करें।

यह है नियम

समस्त डीजे/साउंड बाक्स संचालक झांकियों, स्वागत मंचो, जुलूस एंव आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार से 2 से अधिक बॉक्सों का प्रयोग नही करेंगे एवं प्रयोग किये जा रहे स्पीकर बॉक्स 12 इंच व्यास से अधिक के नही होगे तथा उनका वॉल्यूम ज्यादा न रखा जावें, एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही उनका उपयोग किया जावें। बॉक्सों के साथ चोंगों का प्रयोग बिल्कुल भी नही किया जावेगा। जुलूस /चुनरी यात्रा के दौरान वाहन में 2 साउंड बाक्स का ही प्रयोग किया जाये । ऐसा किसी भी प्रकार का एनाउसमेंट न किया जावें, न ही ऐसे गाने बजाये जायें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हों । डीजे/साउंड बाक्स आयोजकों द्वारा यह एनॉउसंमेट अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए कि, अपने-अपने सामान एवं बच्चो की सुरक्षा दर्शनार्थियों द्वारा स्वंय की जावें, तथा किसी भी संदिग्ध वस्तु को अनावश्यक हाथ न लगायें। बैंडो के द्वारा धुनों का प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन करते समय धार्मिक धुने ही बजायें, एैसी धुन न बजायें जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे।

दी चेतावनी 

पुलिस ने संचालकों से अपील की कि सभी नियमों का पालन करने अन्यथा विरूद्ध परिशांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा सकती है, यदि आपके द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो सम्बंधित के विरूद्ध 122 जा.फोै. के तहत कार्यवाही की जायेगी।

भंडारा समितियों की भी बैठक 

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर भण्डारे का आयोजन करने वाले आयोजकों की बैठक ली गयी एवं बताया गया कि भण्डारे का आयोजन एैसे स्थान पर किया जाये जहॉ से यातायात बाधित न हो रहा हो, तथा उस स्थान के आसपास आवश्यकता अनुरूप वाहनो की पार्किग व्यवस्था हो। प्रायः देखा गया है कि रोड किनारे भण्डारा करने से यातायात बाधित होता है जिससे आम नागरिकों को आवागमन मे असुविधा होती है।


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Sushma Bhardwaj

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