कांग्रेस नेता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ये है मामला

highcourt

जबलपुर, संदीप कुमार। कांग्रेस नेता और जुआ किंग गज्जू सोनकर के पिता राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। इसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने मामले में रजिस्ट्री की ओर से दर्ज आपत्ति को नकार दिया है। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की है, हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।

जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी बाबू नाटी सोनकर ने
जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिक में कहा था कि जिस मामले में उन्हें जेल में निरुद्ध किया गया था उस मामले में मिली जमानत के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर किया गया था। यह मामला भानतलैया निवासी राज कुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर ने अधिवक्ता अहदुल्ला उस्मानी के मार्फत दायर किया है। जिसमें कहा गया है कि 7 सितंबर के मामले को लेकर उन्हें 4 दिसंबर को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जब वह जेल से जमानत पर रिहा हुए। रिहा होते ही तत्काल ही उनके खिलाफ पूर्व के मामलों को लेकर एनएसए की कार्रवाई करते हुए अभिरक्षा में ले लिया गया। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता उस्मानी ने तर्क दिया कि उक्त दस्तावेज उनकी गिरफ्तारी के तत्काल ही तैयार कर किया गया था जिन्हें जमानत मिलने पर पेश कर पुराने मामलों को आधार बनाकर नई कार्रवाई कर दी गई, जो कि अनुचित है। मामले में मप्र शासन के प्रमुख सचिव, जिला दंडाधिकारी जबलपुर, एसपी जबलपुर और हनुमानताल थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया गया है।


About Author
श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

Other Latest News