विद्युत चोरी के मामले में फरार दो आरोपियों पर हाईकोर्ट ने लगाया ₹30000 का जुर्माना

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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच की मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण न्याय दान बानगी देखने को मिली। जहाँ फरार रहकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेशी पर उपस्थित न रहने पर दो आरोपियों पर 30000 रु का जुर्माना लगाया है।

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हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा कि यह राशि गरीब व जरूरतमंद पक्षकारों के लिए खर्च की जाएगी। इसके अलावा अन्य शर्तों के साथ कोर्ट ने आवेदकों की अर्जी मंजूर कर ली है। दरअसल भोपाल निवासी अर्जुन राठौर और अब्दुल्लागंज रायसेन निवासी करण कुशवाहा की ओर से जमानत अर्जी हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी।

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कोर्ट को बताया गया था कि दोनों के खिलाफ भोपाल के मिसरोद थाने में विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत बिजली के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेशी पर उपस्थित ना होने के चलते अर्जुन राठौर के खिलाफ जुलाई 2021 को एवं करण के खिलाफ अप्रैल 2020 को गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था।

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करण को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया है। इसी क्रम में 4 अप्रैल 2022 को आवेदकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। हाईकोर्ट ने अर्जुन राठौर और करण कुशवाहा पर 30000 रु का जुर्माना लगाते हुए, आवेदकों की अर्जी मंजूर कर ली। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माने की जो 30,000 राशि ली जाएगी वह विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए और इस राशि से गरीब व जरूरतमंद पक्षकारों के लिए खर्च की जाए।


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Ram Govind Kabiriya

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