जबलपुर, संदीप कुमार। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।
कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ एक याचिका दायर कर हाई कोर्ट को बताया गया है कि कृषि विस्तार अधिकारी पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 पद निर्धारित किए गए थे लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से एक भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने भर्ती पर रोक की मांग की।
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याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के खाली पदों को दूसरे कोटे से ना भरने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।