हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और MPPEB को जारी किया नोटिस, ये है मामला

Atul Saxena
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हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court)  में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) को नोटिस जारी किया है।  मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।

कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ एक याचिका दायर कर हाई कोर्ट को बताया गया है कि कृषि विस्तार अधिकारी पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 पद निर्धारित किए गए थे लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से एक भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने भर्ती पर रोक की मांग की।

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याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के खाली पदों को दूसरे कोटे से ना भरने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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