जबलपुर, संदीप कुमार। बिजली के टैरिफ बढ़ाए जाने के मामले में दाखिल याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल मामला 21 दिसंबर 2021 का है जब कुछ विद्युत वितरण कंपनियों ने बिजली के रेट बढ़ाए जाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी, जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेकर नए सिरे से याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
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विद्युत नियामक आयोग के इस आदेश को टीकमगढ़ निवासी निर्मला लोहिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी किया है, साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि विद्युत नियामक आयोग को उसके समक्ष दाखिल याचिका पर या तो सुनवाई का अधिकार है या फिर उसे और अस्वीकार करने का अधिकार है लेकिन विद्युत नियामक आयोग यह नहीं कह सकता कि दोबारा याचिका सुधार कर लगाई जाए।