जबलपुर, संदीप कुमार। मप्र (MP) में हो रही डेंगू (Dengue) से मौत का शिकार हुए मरीजों के परिजनों को मुआवज़ा देने की मांग को हाईकोर्ट (High Court) ने गंभीरता से लिया है। मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है।
यह भी पढ़ें…Padma Award : राष्ट्रपति ने सुमित्रा महाजन को दिया पद्म भूषण सम्मान, इंदौर में उत्साह
हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कोरोना मृतकों की तरह डेंगू से मौत का शिकार हुए मरीजों के परिजनों को भी आर्थिक मुआवज़ा देने की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ याचिका में डेंगू के नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि डेंगू के बड़े पैमाने पर हुए फैलाव के लिए साफ-सफाई और दवा छिड़काव व्यवस्था ना बनाने वाले अधिकारी दोषी हैं। लिहाजा ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्यवाई की जानी चाहिए फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।