ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख हुई तय, पढ़े पूरी खबर

Amit Sengar
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जबलपुर, संदीप कुमार। ओबीसी आरक्षण (obc reservation case) को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट (jabalpur high court) में आज पुनः सुनवाई हुई। सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल को मौजूद होना था, लेकिन आज वह उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा हाई कोर्ट ने आज ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब सभी याचिकाओं पर एक साथ 1 अगस्त से रोजाना 1 घंटे सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट ने कहा है कि यह सुनवाई दोपहर 3:30 से शुरू होगी जो कि 4:30 तक चलेगी। हम आपको बता दें कि जस्टिस शील नागू और जस्टिश डी.डी बंसल की डिविजन बेंच में 1 अगस्त से रोजाना आरक्षण मामले पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान 63 याचिकाकर्ता भी मौजूद रहें। 1 जुलाई से होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रखेंगे।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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