चुनाव प्रचार में कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं होने पर केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

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जबलपुर, संदीप कुमार । देशभर में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona infection) के बीच कई राजनीतिक पार्टियां नियमों को ताक पर रखकर रैलिया निकाल रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने कोविड-19 गाइडलाइन (Covid-19 Guideline) का पालन ना होने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है, वही भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस दिया गया है और इन सभी से 26 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है।

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दरअसल एक जनहित याचिका में यह आरोप लगा था कि प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रही चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया। वही हाईकोर्ट में याचिका अधिवक्ता पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहां गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में नेता-मंत्री कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है वही प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।


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Harpreet Kaur

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