जबलपुर हाइकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को जारी किया नोटिस, ये है मामला

Kashish Trivedi
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छिंदवाड़ा, विनय जोशी। छिन्दवाड़ा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल (vivek agarwal) को जबलपुर हाइकोर्ट (highcourt) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया है। दरअसल जबलपुर (jabalpur) के उच्च श्रेणी शिक्षक डॉ हृदेश श्रीवास्तव (Higher class teacher Dr. Hridesh Srivastava) के विरुद्ध छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली में 294 एवं 506 भा. द. सं. के तहत अपराध में मामला पंजीकृत किया गया था।

जिसके बाद शिक्षक ने इसे दुर्भावनापूर्ण बताते हुए गलत तरीके से एफ आई आर दर्ज करने का आरोप लगाया था और इस मामले की याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान 26 जुलाई 2021 को न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पाया कि प्रथम दृष्टि में थाने द्वारा दर्ज प्राथमिकी वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत हो रही है।

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माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने साक्ष्यों का अवलोकन किया और प्रथम दृष्टा पुलिस की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व दुर्भावनापूर्ण पाते हुए एफ आई आर और उसके प्रभावों पर तत्काल स्थगन आदेश दे दिया। साथ में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल सहित 10 लोगों को नोटिस जारी कर उपस्थिति हेतु तलब किया।

गौरतलब है कि इस मामले को पूर्व में ही पुलिस महानिदेशक ( DGP) मध्य प्रदेश भोपाल ने भी संज्ञान में लिया है और छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए है। साथ ही इसी मामले में अपराधी प्रवृत्ति के और पूर्व में निलंबित रह चुके शिक्षक संजय गुहा एवं उनके मित्र देवी सिंह राजपूत एवं अफरोज अहमद सहित अन्य को भी न्यायालय ने तलब किया है।


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