जबलपुर, संदीप कुमार। Jabalpur Highcourt में अपने बयान के दौरान झूठ बोलने के कारण भाजपा विधायक को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए भारी जुर्माना भी लगाया है। सिंगरौली विधानसभा से भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य को हाईकोर्ट में झूठ बोलने कि सख्त सजा देते हुए कोर्ट ने 100000 रु जमा करने के निर्देश दिए।
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भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट में 100000 रु जमा कर दिए हैं। कोर्ट ने विधायक को तथ्य छुपाकर याचिका दायर करने का दोषी पाया और यह जुर्माना सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायक ने शपथ पूर्वक गलत बयानबाजी कर हाईकोर्ट को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है।हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पी.के कौरव की डिवीजन बेंच ने भाजपा विधायक पर 100000 रु का जुर्माना लगाया।
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यह राशि कोरोना आपदा अधिवक्ता कल्याण कोष के खाते में जमा की गई है। सिंगरौली जिले के मधोली गांव निवासी भाजपा विधायक रामलल्लू की ओर से याचिका दायर की गई थी कि कोल इंडिया व नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड मिलकर उनकी जमीन पर अवैध रूप से कोयला उत्खनन कर रहे हैं जिसे रोका जाए।
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लेकिन शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस याचिकाकर्ता व अनाआवेदक के बीच पुराना विवाद है इसे लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 3 रिट याचिकाएं एक सिविल रिवीजन लंबित है, याचिकाकर्ता ने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि इस संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं है ना दायर किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर भाजपा विधायक ने तथ्यों को छिपाया था और कोर्ट को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किए।इसी का दोषी पाते हुए कोर्ट ने विधायक को सजा दी है।