जबलपुर : 18 साल पुराने मामले में मप्र हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला, जानें

Amit Sengar
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जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। दयोदय ट्रस्ट ने सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर साल 2004 में एक याचिका दायर की इस जनहित याचिका में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां हो रही है इसलिए ऐसे सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक्स पर रोक लगाई जाए।

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जबलपुर : 18 साल पुराने मामले में मप्र हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला, जानें

दरअसल, सॉफ्ट ड्रिंक्स में निर्धारित सीमा से ज्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिलाने पर आपत्ति दर्ज करने वाली 18 साल पुरानी इस जनहित याचिका पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, बता दें कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली मुख्य पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, सुनवाई के दौरान इसी तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को भी पढ़ा गया, इस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही जारी किया और कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक्स में केमिकल और पेस्टिसाइड्स मिलाने की सीमा तय करें और इसकी निगरानी भी करें, इस तरह से हाईकोर्ट ने 18 साल पुराने मामले का आज निराकरण किया गया।


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