Jabalpur News : सहारा पैरा बैंकिंग ग्रुप मामले में हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश, जानें

Amit Sengar
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जबलपुर,संदीप कुमार। जबलपुर (jabalpur) सहारा पैरा बैंकिंग ग्रुप मामले को लेकर आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जहाँ नियामक संस्था (सेबी) को हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ताओ का निराकरण 60 दिवस में करें। हाईकोर्ट ने नियामक संस्था से यह भी कहा है कि समाधान ऐसा होना चाहिए कि शिकायकर्ता को दुबारा न्यायालय ना आना पड़े।

बता दे कि यह याचिका दमोह पथरिया निवासी अनिल तिवारी और ललित गुरु सहित तकरीबन 20 से अधिक लोंगों ने लगाई थी।याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने बताया कि सहारा की विभिन्न प्रकार की कोऑपरेटिव सोसायटी ने देश भर का करीब 65 हजार करोड़ रुपए इकट्टा कर रखा हैं, और उसकी मेचोरटी भी हो चुकी हैं बावजूद इसके भुगतान नही किया जा रहा हैं। जिसको लेकर करीब 7 माह पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सेबी को निर्देश दिए हैं कि शिकायत कर्ताओं का जल्द से जल्द समाधान करें। याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सहारा पैरा बैंकिंग में आमजन के करोड़ों रुपए को लेकर निर्देशित किए हैं उसको देखते हुए अब यह उम्मीद जाग रही है कि जिनका भी पैसा सहारा कंपनी में फंसा हुआ है वह जल्द ही मिल सकता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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