जबलपुर, संदीप कुमार। सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा और अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर के आदेश दिए हैं, जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में ओमती थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच के बाद वैधानिक कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिला अदालत में ये परिवाद महेन्द्र श्रीवास नाम के एक वकील ने दायर किया था जिनके पिता विजय श्रीवास की मार्च 2021 में अस्पताल में मौत हो गई थी, मृतक सीजीएचएस, यानि सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के लाभार्थी थे, विजय श्रीवास को कोविड पॉजिटिव होने पर जबलपुर के सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था लेकिन आरोप है कि हॉस्पिटल में उन्हें नकली रैमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई।
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मृतक के वकील बेटे ने संबंधित थाने और पुलिस अधिकारियों से कार्यवाई की मांग पर शिकायत दी लेकिन जब हॉस्पिटल संचालक पर कार्यवाई नहीं हुई तो मामले में जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया था, इसमें कहा गया कि सिटी हॉस्पिटल में ना केवर कोरोना मरीज को नकली रैमडेसिविर इंजेक्शन लगाया गया बल्कि सीजीएचएस योजना के लाभार्थी मृतक के कार्ड पर फर्जी मरीजों का इलाज कर केन्द्र सरकार से लाखों रुपयों की राशि भी ले ली गई, परिवाद पर सुनवाई करते हुए जबलपुर जिला अदालत ने सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर एफआईआर दर्ज करने और वैधानिक कार्यवाई करने के आदेश दिए हैं।