जबलपुर,संदीप कुमार। 2020 में आए कोरोना वायरस ने मध्यप्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की जान ले ली थी, राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों की हुई मौत के बाद घोषणा की थी उनके परिजनों को 50 लाख रु की सहायता राशि दी जाएगी पर आज तक उन्हें मदद नही मिली लिहाजा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है, एडवोकेट एहथेसाम हाशमी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक थी।
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जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते मध्यप्रदेश में मृत पुलिस कर्मियों को मुआवजा राशि नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व जस्टिस डी.के पालीवाल की युगलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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मध्यप्रदेश में कोरना काल के दौरान कुल 152 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी, पहली लहर में 40 पुलिस कर्मी जबकि दूसरी लहर में 112 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है, कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन पुलिस कर्मियों की मौत हुई है और शासन ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखा था,राज्य सरकार ने इनकी मृत्यु पर योद्धा सम्मान योजना के तहत उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने की घोषणा भी की थी. लेकिन सरकार ने अभी तक इस घोषणा पर अमल नहीं किया।