जबलपुर, संदीप कुमार। नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीजा को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी पर 7000 रु का जुर्माना भी लगाया है, अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने अदालत में पक्ष रखा था।
कोर्ट में दलील दी गई थी कि 6 फरवरी 2020 को पीड़ित ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया था कि घटना वाले दिन पीड़ित की माँ-बहन रिश्तेदारी में गई हुई हैं वह घर पर पिता व जीजा के साथ थी, रात को खाना खाने के बाद पिता दवा खाकर सो गए तो वही पीड़िता नीचे बिस्तर बिछा कर सो रही थी तभी जीजा कमरे के भीतर आया और छेड़छाड़ शुरू कर दी, विरोध करने पर किसी से ना बताने की चेतावनी दी, ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दी गई, आरोपी जीजा ने जबरन ही उसके साथ दुष्कर्म किया।
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सुबह पीड़िता ने इस बारे में अपने पिता को बताया और जब मां रिश्तेदारी से लौटी तो गढ़ा थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, अदालत में बहस के दौरान मांग की गई है कि रिश्तेदारी को कलंकित करने वाले इस तरह के मामले में सजा के प्रश्न पर नरमी बरते जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।