मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभाग को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, कहा- आदेश का पालन हो

Pooja Khodani
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जबलपुर, संदीप कुमार।MP High Court. सहायक अध्यापकों की भर्ती (Assistant Teacher Recruitment) प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस शीलू नाग व जस्टिस एम.एस भट्टी की डिवीजन बेंच ने उच्च शिक्षा विभाग (higher education department) के प्रमुख सचिव को हिदायत दी है कि आदेश का पालन करें अन्यथा विभाग के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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जानकारी के मुताबिक,  करीब 1 दर्जन से अधिक दिव्यांग संविदा प्राध्यापकों की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 2017 में विभाग ने 3550 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था इसमें से बैकलाग सहित दिव्यांगों के लिए 384 पद आरक्षित किए गए थे बाद में सरकार (MP Government)  ने बैकलॉग पद समाप्त कर दिव्यांगों के लिए केवल 211 पद की आरक्षित रखे, इसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2020 को उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि दिव्यांगों को कुल स्वीकृत पदों पर 6% आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को 1 माह का समय भी दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी, हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 सितंबर 2021 को सरकार को 2 माह के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं, पर फिर भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर याचिकाकर्ताओं ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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