विधायक इंदु तिवारी ने भेजा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस

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Jabalpur -MLA Indu Tiwari’s notice to Digvijay Singh :  राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है दरअसल भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस भेजा है, नोटिस में लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने अगर उनसे 7 दिन में माफी ना मांगी तो वह अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, दरअसल सोमवार को जबलपुर में प्रेस कांफ्रेस कर दिग्विजय ने भाजपा पनागर  विधायक विधायक सुशील तिवारी इंदु  पर PDS का अनाज ब्लैक करने का आरोप लगाया था, खुद पर लगे आरोपों पर विधायक सुशील तिवारी इंदु का बयान सामने आया है, इंदु तिवारी ने कहा कि अनर्गल झूठे आरोपों पर बिना शर्त माफी मांगे दिग्विजय, मांगी नहीं माफी तो अदालत से दिग्विजय को अधिकतम सज़ा देने की प्रार्थना करेंगे ।

 

विधायक इंदु तिवारी का दिग्विजय सिंह को नोटिस

श्रीमान दिग्विजय सिंह,

बी-1, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462003

विषय वैधानिक सूचना पत्र संदर्भ दिग्विजय सिंह फेसबुक पेज दिनांक 15.05.2023.

श्रीमान,

मैं अपने पक्षकार श्री सुशील उर्फ इंदु तिवारी पिता स्व. छोटे लाल तिवारी, विधायक पनागर विधानसभा, जिला जबलपुर, म.प्र. निवासी 263, पिंक हाउस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड, दमोह नाका जबलपुर के निर्देशानुसार आप नोटिसी को निम्नलिखित आशय का वैधानिक सूचना पत्र प्रेषित करता हूं कि :-

1. यह कि, आप नोटिसी के द्वारा दिनांक 15.05.2023 को लगभग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आम जनता, व्यक्ति विशेष, संस्था इत्यादि को भ्रमित कर आयोजित पत्रकार वार्ता में यह कथन किया है कि मेरे पक्षकार द्वारा रेत का ठेका, माइनिंग में गड़बड़ी, पनागर क्षेत्र का पी. डी. एस का व्यवसाय एवं गरीबों को मिलने वाला अनाज का 50 से 60% तक बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके विषय में न तो मीडिया छाप रहा है और न ही कोई कुछ कह रहा है और अपने फेस बुक पेज में प्रकाशित किया है। उपरोक्त कथन आप नोटिसी द्वारा बिना किसी सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किए गये हैं। 2. यह कि, आप नोटिसी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर उपरोक्त असत्य कथन किये.

गए है एवं उक्त कथनों का फेस बुक के माध्यम से प्रसारित किया गया है, आप

नोटिसी के उपरोक्त कृत्य से विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर जिले, प्रदेश एवं देश के

नागरिको के बीच मेरे पक्षकार की छवि को धूमल किया गया है।

3. यह कि, मेरे पक्षकार एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि है एवं पनागर जबलपुर से 2 बार के विधायक है, इसके अलावा उनकी पारिवारिक पृष्टभूमि अतिसम्मानजनक एवं लोकप्रिय है, मेरे पक्षकार का सुमचे मध्य प्रदेश मे सम्मानजनक स्थान है। आपका पोस्ट बहुत तेजी से प्रसारित हुआ है जिसे मेरे पक्षकार के हितेशी, मित्र, रिश्तेदार एवं आम जनता के द्वारा देखा गया है, जिसके बाद तमाम ऐसे व्यक्ति आप नोटिसी के इस कृत्य से व्यथित / आहत होकर मेरे पक्षकार से संपर्क कर अफ़सोस व्यक्त किया जा रहा है। आप नोटिसी द्वारा फेसबुक पेज में प्रसारित पत्रकार वार्ता/लेख अत्यंत निंदनीय, भ्रामक एवं मेरे पक्षकार की छवि को धूमिल करने से संबंधित है। आपका संबंधित कथन पूर्णतः असत्य एवं दुष्प्रेरित है जिसके संदर्भ मे यदि आप नोटिसी के पास कोई साक्ष्य हों तो 7 दिवस के भीतर मेरे पक्षकार को अवगत करावे ।

. यह कि, यदि उक्त समय सीमा मे आपके द्वारा मेरे पक्षकार को साक्ष्य नही बताए 4 जाते है तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाएगा की जानबूझकर मेरे पक्षकार के विरुद्ध आपके द्वारा असत्य एवं मनगढंत टिप्पणी की गई है ताकि मेरे पक्षकार का राजनीतिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रभाव आहत हो। ऐसी स्थिति में आपेक्षित है कि आप तत्काल प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने फेसबुक पेज में मेरे पक्षकार के विरुद्ध किये गए प्रसारण पर खेद व्यक्त करें एवं इसके पूर्व उक्त टिप्पणी से संबंधित वीडियो की अपने फेस बुक एवं यथा प्रेषित स्थानों से हटा ले अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा आप नोटिसी के विरुद्ध सिविल एवं दांडिक कार्यवाही करने हेतु न्यायालय की शरण में जाने हेतु मज़बूर होना पड़ेगा जिसमें होने वाले संपूर्ण व्यय एवं हर्जाने के जिम्मेदार आप होंगे।


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Sushma Bhardwaj

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