जबलपुर,संदीप कुमार। गोटेगांव से पूर्व भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल (bjp mla jalam singh patel) उनके बेटे और गार्ड पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था जिस पर आज विशेष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषमुक्त कर दिया है, घटना नवंबर 2014 की है जब शासकीय अस्प्ताल में भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल-पुत्र मोनू पटेल और गार्ड शरद पर लाठी डंडे से मारपीट का आरोप लगा था, यह आरोप गोटेगांव निवासी गोविंद केटले ने लगाए थे।
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विधायकों-सांसदों के मामलों को सुनने के लिए गठित की गई विशेष न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए दोनो पक्ष के गवाहों को सुना और उसके बाद सुनवाई की जिसके बाद भाजपा विधायक जालम सिंह-मोनू सिंह और शरद को हत्या के प्रयास से दोषमुक्त कर दिया, अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष रतन सिद्ध करने के लिए लगभग 30 गवाह प्रस्तुत किए गए थे आरोपी के द्वारा अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया।
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नवंबर 2014 को गोटेगांव निवासी गोविंद ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि शासकीय अस्पताल के भीतर भाजपा विधायक जालम सिंह उनके बेटे मोनू और गनमैन शरद ने लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था इस घटना पर पुलिस ने धारा 323, 325,427, 307, 201 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।