जबलपुर, संदीप कुमार। MP कैडर के पूर्व आईएएस (IAS) अधिकारी अरविंद जोशी (Arvind Joshi) और टीनू जोशी (Tinoo Joshi) को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने उनके माता-पिता द्वारा लगाई गई आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा भोपाल (Bhopal) में स्थित सम्पत्ति को राजसात किये जाने के खिलाफ खारिज को खारिज कर दिया है।
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दरअसल, बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी के माता-पिता ने आयकर विभाग द्वारा भोपाल में स्थित सम्पत्ति को राजसात किये जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur) में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उक्त संपत्ति बेनामी नहीं बल्कि उनकी निजी है।
जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ से आयकर विभाग द्वारा हाल में की गयी कार्रवाई को चुनौती देने से दूसरी याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का आग्रह याचिकाकर्ता द्वारा किया गया। वहीं मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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याचिकाकर्ता हरिवल्लभ जोशी और उनकी पत्नी निर्मिला जोशी की तरफ से दायर में कहा गया था कि आयकर विभाग द्वारा भोपाल स्थित उनकी संपत्ति को बेनामी करार देते हुए आयकर विभाग उसे राजसात करने की कार्रवाई कर रही है जिस सम्पत्ति को बेनामी बताकर राजसात किया जा रहा है वह उनकी निजी सम्पत्ति है।
याचिका में आयकर विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट की युगलपीठ को वर्तमान कार्रवाई के खिलाफ दूसरी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया।
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गौरतलह है कि बर्खास्त आईपीएस अधिकारी टीनू जोशी और उसके आईएएस पति अरविंद जोशी के घर फरवरी 2010 में आयकर विभाग ने उनके घर दबिश देकर तीन करोड़ रुपए बरामद किये थे. लोकायुक्त ने दिसम्बर 2010 आईपीएस दम्पत्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. उनके पास से आय से 3151 गुना अधिक संपत्ति मिली थी. आईएएस दम्पत्ति को जुलाई 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रकरण में पवन अग्रवाल, एचएम जोशी, ललीता जोशी, सीमा जायसवाल, संतोष जायसवाल, एसपी कोहली, सिमरत कोहली, श्रीदेव शर्मा और मिराज अली खान को भी आरोपी बनाया गया था।