जबलपुर, संदीप कुमार। ग्राहक को खराब एसी देना एक नामी गिरामी विदेशी कंपनी को महंगा पड़ गया । जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक की शिकायत के बाद कंपनी को न सिर्फ मुआवजा देने बल्कि साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्लेश और वाद परिवाद में व्यय राशि देने का भी आदेश दिया है।और यह राशि दो माह के भीतर देने का आदेश दिया है। खराब एसी देने पर आयोग ने समर्थ इंडस्ट्रीज और हिताची इंडिया को परिवादी को दो माह के अंदर 38 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने परिवादी को मानसिक क्लेश के लिए 15 हजार और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।
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मामला कुछ ऐसा है कि जिला जबलपुर शहर के अधारताल क्षेत्र के निवासी हसन खान की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया , कि उन्होंने 23 अप्रैल, 2017 को समर्थ इंडस्ट्रीज भंवरताल से 38 हजार रुपये में एसी खरीदा था, लेकिन एसी खराब निकला। बार-बार शिकायत करने के बाद भी विक्रेता ने एसी बदलकर नहीं दिया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी की गलती मानते हुए ग्राहक को 38 हजार रुपये देने का आदेश दिया ।