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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका में खेल एवं युवा कल्याण विभाग को फटकार..

Written by:Harpreet Kaur
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका में खेल एवं युवा कल्याण विभाग को फटकार..

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर के तीन वुशू खिलाड़ियों की प्राइज मनी को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में लगी याचिका में खेल एवं युवा कल्याण विभाग को फटकार लगाई गई है साथ ही कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी में कहा है कि खिलाड़ी मैदान में दौड़ते हुए अच्छे लगते है न कि कोर्ट में,हाई कोर्ट ने इस मामले में खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है, दरअसल वुशू राष्ट्रीय खिलाड़ीयो ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है,जिसमे कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र ने 8 मार्च 2019 में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि देने के लिए नियम बनाए थे पर फिर विभाग ने शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि या तो कम दी या तो कुछ लोग को प्रदान ही नहीं की जिसके चलते जबलपुर निवासी वुशू खिलाड़ी आदित्य श्रीवास्तव आदित्य श्रीवास्तव और वीर सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की,जबलपुर निवासी आदित्य श्रीवास्तव ने जूनियर वुशू प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता था यह प्रतियोगिता वर्ष 2021 में हरियाणा में संपन्न हुई थी वही आदित्य श्रीवास्तव और वीर सिंह राजपूत ने सब जूनियर प्रतियोगिता में रांची में गोल्ड मेडल हासिल किए थे , गोल्ड मेडल जीते खिलाड़ी को शासन की ओर से ₹100000 तो वही सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को ₹75000 देने का प्रावधान है पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने याचिका लगाने वाले तीनों ही खिलाड़ियों को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी है।

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वुशू खिलाड़ियों की याचिका पर चीफ जस्टिस रवी मलिमथ एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने सुनवाई की जिसमें की खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव व खेल संचालक को नोटिस जारी करते हुए उनसे 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि खिलाड़ी मैदान में दौड़ते अच्छे लगते हैं ना कि कोर्ट में।

 

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