जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है कि सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मियों के अर्जित अवकाश दावे का दो महीने में निराकरण किया जाए
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सतना निवासी संतोष कुमार मिश्रा, संतोष कुमार पांडे, राजा भैया गौतम व रामनरेश पांडे की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा और दलील दी कि याचिकाकर्ता 240 दिन अर्जित अवकाश राशि भुगतान के अधिकारी हैं, बावजूद इसके अबतक फैसला नहीं हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में एकलपीठ द्वारा पारित व युगलपीठ द्वारा संशोधित किए गए आदेश को आधार बनाकर अर्जित अवकाश राशि भुगतान न करने का रवैया अपनाया गया है, जबकि एक अन्य न्यायदृष्टांत की रोशनी में याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश दावा राशि प्रदान किए जाने का ठोस आधार मौजूद हैं, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को उस आदेश की रोशनी में अर्जित अवकाश दावा राशि का भुगतान मिलना चाहिए।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पूरी दलील सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में एक फैसला सुनाया और निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मियों के अर्जित अवकाश दावे का दो माह के भीतर निराकरण किया जाए। इस सिलसिले में संबंधित पूर्व आदेश की रोशनी में निर्णय लिया जाए।