इन कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश, पढ़े पूरा मामला

Pooja Khodani
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए है कि सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मियों के अर्जित अवकाश दावे का दो महीने में निराकरण किया जाए

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सतना निवासी संतोष कुमार मिश्रा, संतोष कुमार पांडे, राजा भैया गौतम व रामनरेश पांडे की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा और दलील दी कि याचिकाकर्ता 240 दिन अर्जित अवकाश राशि भुगतान के अधिकारी हैं, बावजूद इसके अबतक फैसला नहीं हुआ है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)