MP School : निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक? स्कूल फीस मामले में HC ने की बड़ी व्यवस्था

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों(Private MP School) की मनमानी जारी है। Corona काल में बंद पड़े MP School ऑनलाइन संचालित हो रही। ऑनलाइन कक्षाओं के बाद भी अभिभावकों से निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस (school fees) की मांग की जा रही है। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि कई महीनों तक स्कूलों को बंद रखा गया है। ऑनलाइन कक्षा (online class) का संचालन किया जा रहा था। जिसके बाद स्कूलों को सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने चाहिए लेकिन निजी स्कूलों द्वारा लगातार शुल्क वसूली के दबाव बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद अब इस मामले में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए एक नई याचिका हाईकोर्ट में जारी की गई है।

इस मामले में अब High court ने निजी स्कूलों की मनमानी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अन्य जनहित याचिकाओं के साथ किए जाने की व्यवस्था की है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ के समक्ष की गई।


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Kashish Trivedi

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