खरगोन, बाबूलाल सारंग। सोमवार को कलेक्टर अनुग्रहा पी (Collector Anugrah P) की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में अनलॉक (Unlock) को लेकर निर्णय लिए गए। जिसमें मुख्य रूप से आने वाले समय में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर कई तरह के विचार-विमर्श सामने आएं। जिले में दुकानों को नंबर देकर ऑड-ईवन फॉर्मूला (Odd-Even Formula) लागू करने पर सहमति बनी है।
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जिले के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक गुरूवार से एक नंबर दुकान खुली रहेगी। उसके अगले दिन दो नंबर वाली दुकानों को खोला जाएगा। इससे पूर्व मंगलवार व बुधवार को नगर पालिका व राजस्व विभाग मिलकर अपने- अपने क्षेत्रों में दुकानों के नंबरिंग का कार्य पूर्ण करेंगे। यह फार्मूला जिले के सभी शहरों एवं बड़े कस्बों पर लागू होगा। वहीं 2 जून प्रातः 6 बजे तक धारा-144 के आदेश पूर्ववत जारी रहेंगे।
एक जगह पर नहीं लगेगी 25 से अधिक सब्जी की दुकानें
7 जून तक के लिए जारी आदेशानुसार केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, किराणा, फल-सब्जी, बेकरी, डेयरी, दुध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रहेगी। फल व सब्जी मार्केट के लिए सभी नगरीय निकाय के सीएमओ को निर्देश दिए कि शहर में ही खुली जगह चिन्हित करें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फल व सब्जियां बेची जा सकेगी। लेकिन कहीं पर भी एक स्थान पर 25 से अधिक सब्जी दुकानें एकत्रित नहीं होंगी। पुरानी चिन्हित जगहों पर सब्जी मंडी नहीं लगाई जाएगी। वहीं खरगोन शहर में सब्जियां हाथ ठेलों से ही विक्रय की जाएगी।
इन्हें रहेगी पूरी छूट
अपर कलेक्टर श्री सोलंकी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, गैस सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। मोहल्लों, कॉलोनियों व गांवों में एकल दुकानें भी पूरी तरह खोली जा सकती है। इसी तरह सभी प्रकार के उद्योग एवं उद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेगी। उद्योग से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों व मजदूरों को आई कार्ड के साथ आवागमन की छूट रहेगी। उद्योगों के लिए कच्चा/तैयार माल के आवागमन में छूट रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं सहित पशु चिकित्सा चालू रहेंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल ऑपरेशनर्स को अनुमति रहेगी। बैंक इंश्योरेंस से जुड़े संस्थानों के कैश मेनेजमेंट, एजेंसी संचालन एवं आवागम की अनुमति होगी। सभी प्रकार के सामानों व माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों के परिवहन में कोविड-19 के दिशा- निर्देशों के अंतर्गत अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ई-कामर्स कंपनियों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी को भी अनुमति दी गई है। अनुमति के गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह रहेंगे बंद
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र हेाता है, पर पूरी तहर प्रतिबंधित किया गया है। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटक स्थल, ऑडोटोरियम, सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस गतिविधियां, हाट बाजार एवं पार्क खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, लेकिन सिर्फ ऑनलाईन क्लासेस को अनुमति रहेगी। धार्मिक व पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। पूजा स्थलों पर गोला बनाकर फिजिकल दूरी का पालन करना होगा। संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में सभी प्रतिष्ठान व दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टोरेंट, भोजनालय में बैठकर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन पार्सल बनाकर दिए जा सकेंगे। जनसुनवाई भी स्थगित रहेगी
विवाह में दोनों पक्षों को अधिकतम 20 की अनुमति
गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजक को जिला प्रशासन के समक्ष अतिथियों की सूची आयोजन से पूर्व प्रदान करना होगी। वहीं विवाह समारोह में जिले के बाहर से आने वाल व्यक्ति अपने साथ दो दिन पूर्व की आरटीपीसीआर/आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे। इसके अलावा राजस्व अधिकारी ऐसे आयोजनों के लिए मॉनीटरिंग टीम भी गठित करेगा। अधिकतम अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार एवं मृत्यु भोज की अनुमति रहेगी, लेकिन मृत्यु भोज में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे। मास्क नहीं पहनने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रूपए, शहरी क्षेत्रों में 100 रूपए एवं यात्री बसों में 5 हजार, आटो रिक्सा व दुकानदारों पर 1-1 हजार रूपए का जुर्माना किया जाएगा।
गांवों में यलों एवं ग्रीन जोन का रखा जाएगा ध्यान
गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यलों एवं ग्रीन झोन का ध्यान रखते हुए समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य व अन्य विभागों के निर्माण कार्य और तेंदुपत्ता के कार्य, कोविड-19 महामारी के लिए जारी एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट झोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। लॉज अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ संचालित होंगे। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राईवर, हाउस हेल्पर, मेढ़ कुक आदि के आने-जाने पर रोक नहीं होगी।