Bhopal News: 1 जून से राजधानी में क्या रहेगा लॉक और क्या होगा Unlock, विस्तार से पढ़िए यहां

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी में जिला मजिस्ट्रेट और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले की राजस्व सीमा में 15 जून तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की छूट घोषित की है। भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) अविनाश लवानिया ने कोरोना कर्फ्यू में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के नवीन आदेश के साथ सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए है।

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भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector Avinash Lavania) ने आदेश बताया कि यह आदेश एक जून 2021 से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। आम नागरिको के कोरोना संकमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है क्योंकि वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नही हुई है।उन्होंने धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)