नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Published on -

Mandsaur Minor Rape Accused Sentenced 20 Years :  विशेष न्यायधीश  पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, कोर्ट ने आरोपी पवन पिता मांगीलाल भाटी उम्र 30 वर्ष निवासी संजय कालोनी राजगढ जिला धार को नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 4 हजार रूपये जुर्माना एवं  पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया है।

यह था मामला 

24 सितंबर 2021 को  पीडिता के भाई ने रिपोर्ट लेख कराई कि पीडिता के स्कूल जाने किंतु नही पंहुचने पर दोस्तों और रिश्तेदारों में आसपास तलाश करने पर नही मिलने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना शहर कोतवाली में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। अपहृता की तलाश करते आरोपी पवन पिता मांगीलाल भाटी उम्र 30 वर्ष निवासी संजय कालोनी राजगढ जिला धार के कब्जे से बरामद किया गया एवं पीडिता से पूछताछ करते उसके द्वारा बताया गया कि पवन भाटी द्वारा उसे अपने साथ बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

मंदसौर से कमलेश सारडा की रिपोर्ट 


About Author

Harpreet Kaur

Other Latest News