मुरैना/संजय दीक्षित
कोरोना संक्रमण में लॉक डाउन के दौरान केन्द्र व राज्य शासन की गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर प्रियंका दास ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बाजार ऑड- ईवन पर नहीं पहले की तरह ही पुनः प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक खुलेंगे। इसमें होटल एवं माॅल नहीं खोले जाएंगे। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है।
कलेक्टर ने कहा कि मुरैना लाॅकडाउन-4.0 की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। जिसमें बाजार के फास्ट फूड, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नही होगी। नाई, ब्यूटीपार्लर की दुकानें शासन की गाइडलाइन अनुसार खोली जाएंगी किन्तु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। बाजार खुलने के बाद दुकानदार और ग्राहक को शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ या कोरोना के मरीजों की संख्या तीव्र गति से बढ़ती है तो बाजार को पुनः ऑड ईवन की तर्ज पर खोला जायेगा।कलेक्टर ने आदेश में कहा कि एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।