Morena – Sambalgarh Sarpanch Sentenced to 20 Years : न्यायालय में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिप्रा पटेल मुरैना ने सबलगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बत्तोखर के सरपंच अनिल रावत पुत्र राम अवतार रावत 23 साल को चुनाव के समय नामांकन पत्र भरते समय जानबूझकर अपराध छुपाने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा व 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
सरपंच ने दी थी गलत जानकारी
जानकारी के अनुसार बता दे कि सबलगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बत्तोखर के सरपंच अनिल रावत पुत्र राम अवतार रावत 23 साल के विरुद्ध सबलगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 438/2021 धारा 368, 377 भादसं 1860 अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(w)(2)-3(2)vA दर्ज किया गया था । आरोपी अनिल रावत ने चुनाव के समय नामांकन पत्र भरते समय जानबूझकर अपराध को छिपाया था । इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि तत्कालीन थाना प्रभारी सबलगढ़ के.के सिंह ने आरोपी को थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। नामांकन पत्र में इस अपराध को छिपाए जाने के कारण एसडीएम सबलगढ़ द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए थे। जिसकी जांच तहसीलदार एवं निर्वाचन अधिकारी सुश्री कल्पना शर्मा ने पटवारी रविंद्र सिंह यादव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया गया था लेकिन प्रतिवेदन आज भी लंबित है । प्रकरण में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शिप्रा पटेल मुरैना ने सबलगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बत्तोखर के आरोपी सरपंच अनिल रावत पुत्र राम अवतार रावत 23 साल को चुनाव के समय नामांकन पत्र भरते समय जानबूझकर अपराध छुपाने के आरोप में 20 साल की सजा व 10000 अर्थदंड से दंडित किया है ।