भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) शासन परिवहन विभाग (transport Department) द्वारा वाहन कर (Vehicle tax) एवं जुर्माने (Fines) के भुगतान के संबंध में छूट प्रदान की गई थी। अब इस संबंध में अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है । इस अवधि से पूर्व में वाहनों पर बकाया मोटर व्हीकल कर का भुगतान करने पर अधिसूचना (Notification) की तारीख से पांच साल तक पुराने वाहनों पर 20 प्रतिशत, पांच साल से अधिक किंतु 10 साल से कम पुराने वाहनों पर 40 प्रतिशत, वहीं 10 साल से अधिक किंतु 15 साल से कम पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत एवं 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
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बता दें कि , एक महीने पहले परिवहन वाहनों (Transport vehicles) के साथ ही निजी वाहनों (Private vehicles) पर भी ग्रीन टैक्स (Green tax) लगाने का प्रस्ताव किया गया था। केंद्र सरकार (central government) ने तेज़ी से बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को देखते हुए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax on Old Vehicles) लगाने का प्रस्ताव रखा था।
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मंत्रालय के अनुसार, निजी वाहन चालकों से 15 साल के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन (Vehicle registration) के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, सार्वजनिक परिवहन वाहनों (Public transport vehicles) और सिटी बसों (City buses) से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। देश में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान लाया गया है। इन वाहनों पर कितना टैक्स लगाना है यह कई मापदंडों पर निर्भर करेगा। वाहन के ईंधन (fuel) और उसके संरचना के आधार पर ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। स्ट्रांग हाइब्रिड (Strong hybrid) इलेक्ट्रिक (Electric) वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, इथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। कृषि कार्यो में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर (Tractor) हार्वेस्टर (Harvester) टिलर (Tiller) को भी इस टैक्स से बाहर रखा जाएगा।