Neemuch Theft News : नीमच न्यायालय ने जैन मंदिर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 500 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी ने सुनाया है।
यह है मामला
बता दें कि एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 06 अप्रैल 2022 देर रात्री स्पैंटा पैट्रोल पंप के पास स्थित आदिनाथ जिनालय एवं दादावाडी ट्रस्ट के जैन मंदिर की हैं। दिनांक 07 अप्रैल 2022 को सुबह के 7 बजे मंदिर के पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फरियादी सुनील गोपावत को मंदिर में चोरी हो जाने के संबंध में सूचना दी। फरियादी ने आकर देखा तो कोई अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर एक एम्पलीफायर, दो स्पीकर व दो दान पेटियों में रखे नगद रूपयों की चोरी करके ले गया हैं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के विवेचक एएसआई कैलाश कुमरे ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा को गिरफ्तार कर उसके घर से मंदिर से चोरी गई हुई सम्पत्ति को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसके आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट