Fertilizer loot case: रतलाम के आलोट में लगभग 37 दिन पहले खाद वितरण केंद्र पर हुई लूट के मामले में दर्ज किए गए केस में अब तक विधायक मनोज चावला (MLA Manoj Chawla) फरार चल रहे हैं। उनकी लगातार तलाश की जा रही है लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इंदौर न्यायालय में उनके वकील की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। अब एक बार फिर न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई गई है जिसे जबलपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है।
विधायक की जमानत अर्जी जबलपुर स्थानांतरित किए जाने का मतलब यह है कि अब इसकी सुनवाई वहीं की जाएगी। 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन होने के चलते कुछ ही किसानों को खाद मिल सका था और बाकी लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इस बात की जानकारी जब विधायक को लगी तो वह कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन के साथ मौके पर पहुंचे और खाद वितरण केंद्र का शटर खोलकर किसानों को खाद की बोरी उठाकर ले जाने को कहा। उनके कहने पर किसानों ने खाद की बोरियां निकाल ली थी और जब वापस बोरियां रखवा कर गिनती की गई तो 28 बोरियों में हेरफेर पाया गया था।
इस मामले में गोदाम संचालक की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के आधार पर विधायक चावला, नेता जादौन और अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और लूट का प्रकरण दर्ज किया गया था और बाद में डकैती की धारा बढ़ा दी गई थी। जादौन को तो 11 नवंबर को पुलिस ने हिरासत में लेकर इंदौर न्यायालय में पेश कर दिया था। वहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया था लेकिन चावला की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है।
संपत्ति तलाश रही पुलिस
इतने दिनों से विधायक मनोज चावला की लगातार तलाश करने पर भी जब वो नहीं मिले तो 13 दिसंबर को न्यायालय की ओर से उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। प्रतिवेदन में उन्हें 22 दिसंबर तक न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए थे नहीं तो संपत्ति कुर्क किए जाने की बात कही गई थी। इसी के चलते पुलिस विधायक की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं अब दोबारा दायर की गई जमानत अर्जी को जबलपुर स्थानांतरित कर सुनवाई करने की बात कही जा रही है।