भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रतलाम जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रतलाम कलेक्टर ने 9 नवंबर और 10 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाली ANM का दो दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि वर्तमान में टीकाकरण कार्य चल रहा है जो शासन द्वारा अत्यावश्यक सेवा मे माना गया है। अतः अपने कार्य पर अनुपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर उनकी जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा परंतु वे तत्काल कार्य पर लौटे।
Government Jobs: 10वी-12वीं पास के लिए डाक विभाग में निकली है भर्ती, 81000 तक सैलरी
कलेक्टर (Ratlam Collctor) ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण में बेहतरीन कार्य किया गया है इसलिए उनके अनैतिक रूप से हड़ताल पर जाने पर भी प्रशासन द्वारा अभी सिर्फ वेतन काटा जा रहा है परंतु वे कार्य पर नहीं लौटते हैं तो प्रशासन द्वारा कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं जिसमें उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं, अध्यक्ष, सचिव के विरुद्ध एस्मा जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि राज्य में 29 सितंबर 2021 से एस्मा एक्ट लागू है।
इसके अलावा रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सर्वसंबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो।कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा।
SAHARA ने नहीं किया भुगतान, लोगों का फूटा गुस्सा, एजेंट की दुकान पर जड़ा ताला
संबंधित एसडीएम (Ratlam Collector) की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें।इसी तरह रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।
#Order
–#ratlam जिले में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 9 नवंबर और 10 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाली एएनएम का दो दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है।
–@CMMadhyaPradesh@healthminmp #JansamparkMP #healthcare pic.twitter.com/QRQtLMP459— PRO JS Ratlam (@projsratlam) November 10, 2021
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा।
— PRO JS Ratlam (@projsratlam) November 10, 2021
संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसी तरह निगम आयुक्त को भी निर्देश, नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।
— PRO JS Ratlam (@projsratlam) November 10, 2021