सीहोर। अनुराग शर्मा।
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता1973 की धारा 144 के तहत शासकीय अधिकारी वनरक्षक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम1965 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वनरक्षक कमलेश कुमार को गत दिवस सीहोर मैं किए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और वहां पर भड़काऊ भाषण देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय परिक्षेत्र लाडकुई निर्धारित किया गया है नियमानुसार काल में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी