शहडोल, डेस्क रिपोर्ट।एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा टीकाकरण महाअभियान-2 चलाया जा रहा है, वही दूसरी तरफ शहडोल कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी कर तीसरी लहर (Corona Third Wave) को ध्यान में रखते हुए बिना वैक्सीन के किसी भी शासकीय सेवक का कार्यालय में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही द्वितीय डोज वैक्सीन प्रमाण पत्र के अभाव में शासकीय कर्मचारियों (Government Employee) का माह अगस्त 2021 का वेतन रोका जाएगा।
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शहडोल कलेक्टर (Shahdol Collector) और जिला मजिस्ट्रेट डॉ सतेन्द्र सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें साफ कहा है कि समस्त शासकीय सेवक (नियमित, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, नॉन-रेगुलर एवं अन्य) को स्वयं तथा उनके परिवार के समस्त पात्र सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु वैक्सीन का द्वितीय डोज पात्रता अनुसार लगाई जा चुकी है, कोई भी पात्र सदस्य शेष नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख अधीनस्थों से प्राप्त कर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएं।