होम क्वारंटाईन नियमों के उल्लंघन पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर

सिंगरौली| राघवेन्द्र सिंह गहरवार| नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव के संबंध में समय समय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये गये है। वही जिले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 धारा 144 को प्रभावशील कर संम्पूर्ण जिले मे लाकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि मे बाहर से आये हुये व्यक्तियो को 14 दिनो तक होम क्वारेनटाईन (Home Quarantine) किया गया है| ग्राम नौडिहवा निवासी भरतलाल पिता लाल प्रताप जिन्हे होम क्वारेनटाईन किया गया था वे घर मे न रहकर घूमते हुये पाये गये जिसके विरूद्ध तहसीलदार चितरंगी द्वारा गड़वा थाना में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,271 तथा कोविड 19 रेगुलेशन 2020 एव आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इसी तरह से डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार सरई संम्पदा सर्राफ के द्वारा लक्ष्मण साकेत पिता सिपाही लाल साकेत ग्राम मकरी के विरूद्ध थाना चौकी तिनगुड़ी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तथा तहसीलदार देवसर के द्वारा आकाश कुमार पिता सियाराम निवासी ग्राम उज्जैनी तथा प्रयाग लाल पिता आयोध्या ग्राम उज्जैनी के विरूद्ध जियावन थाने में होम क्वारेनटाईन नियमो का उल्लघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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