विधायक का सवाल Lockdown में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश क्यों नहीं ?

ग्वालियर, अतुल सक्सेना।  बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona infection) को देखते हुए ग्वालियर में भी रविवार को Lockdown घोषित किया  है। चूँकि  रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है इस हिसाब से ग्वालियर में बाजार शनिवार को रात 10 :00 बजे बंद होंगे और ये सोमवार सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144  के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आएगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) ने जारी किये धारा 144  के आदेश में कहा है कि Lockdown के दौरान रविवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, मॉल आदि बंद रहेंगे जिससे बाजार में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक (Congress MLA Praveen Pathak) ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh)के इसी आदेश पर सवाल उठाये हैं। उन्होंने इस विषय में कलेक्टर को पत्र लिखा है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....