टीकमगढ। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शासकीय कार्य में लापरवाही एवं स्वैछाचारिता करने के कारण खरगापुर तहसील के प्रभारी तहसीलदार श्री सुनील वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि देवपुर निवासी श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव द्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतरण नहीं करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर कलेक्टर श्री सुमन ने एसडीएम बल्देवगढ़ सुश्री वंदना राजपूत को जांच करने के निर्देश दिये थे।
एसडीएम सुश्री बंदना राजपूत ने जांच में पाया कि शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव प्रश्नगत भूमि के्रतागण का ससुर है। शिकायकर्ता का रजिस्टेªर्ड विक्रय पत्र क्र. एमपी 42392018ए1603047 दिनांक 28 अगस्त 2018 को गुना ग्राम का नामातंरण तहसीलदार खरगापुर के न्ययालय में 16 फरवरी 2019 को किया जा चुका है, परन्तु प्रकरण में तहसीलदार खरगापुर द्वारा नामांतरण में प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है एवं निर्णय प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण एवं गलत प्रतीत हो रहा है। निर्णय शिकायतकर्ता के पक्ष में है अतः यह संभावना है कि पैसे का लेनदेन किया गया होगा। तहसीलदार द्वारा प्रकरण को नामांतरण मद में दर्ज नहीं किया गया है तथा खसरा और रजिस्ट्री के क्रेताओं का मिलान नहीं किया गया एवं आम इश्तहार जारी नहीं किया गया है, सभी हितवद्ध पक्षकारों को सुना भी नहीं गया है। इससे एसडीएम द्वारा तहसीलदार खरगापुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
अतः उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने श्री सुनील वर्मा नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार खरगापुर को म.प्र. सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जतारा नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। श्री महेश कुमार गुप्ता तहसीलदार बल्देवगढ़ को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ तहसीलदार खरगापुर के दायित्व निर्वहन करने हेतु अन्य आदेश पर्यन्त तक आदेशित किया गया है।