टीकमगढ़, आमिर खान। अवैध खनन (illegal mining) पर नकेल कसने के लिए कमर कस चुके शासन और प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त लोगों की नींद उड़ा रखी है। अब इसी क्रम में टीकमगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश लचौरिया ने अवैध खनन मामले से जुड़े 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद इन लोगों के साथ साथ अवैध खनन से जुड़े अन्य लोगों में भी हड़कंप मच गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ कोर्ट ने 01 जनवरी 2020 से 14 दिसम्बर 21 तक अवैध खनन/परिवहन में पकड़े गए वाहन चालक/मालिक के विरूद्ध धारा 379 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने का बड़ा फैसला सुनाया है।
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फैसले में 1 जनवरी 20 से दिनांक 14 दिसम्बर 21 तक अवैध खनन/परिवहन और खनिज विभाग के जुर्माने के अब बाद एफ आई आर का आदेश देते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। धारा 379 के तहत मामला दर्ज करने के बाबद कॉपी खनिज अधिकारी टीकमगढ़ को भेेजी गई। फैसला में लिखा गया है कि-
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उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर के आदेश पालन में खान एवं खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में आपके कार्यालय में पंजीबद्ध किए गए प्रकरणों के संबंध में वाहन चालक/वाहन स्वामी पर प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की जानकारी चाही गई थी। आपके द्वारा 01.01.2020 से 17.06.2020 तक निराकृत किए गए प्रकरणों की सरल क्रमांक 1 से 175, अनुविभागीय अधिकारी अन्तर्गत सूची सरल क्रमांक 1 से 53, अवैध खनन के प्रकरणों में जमा अर्थदंड क्र 1 से 4, अवैध उत्खनन के लंबित प्रकरणों में सरल क्रमांक 1 से 4 तक की सूची प्रस्तुत की गई है। साथ ही खनिज एवं गोड़ खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश का पालन नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किए जाने /जानकारी तलब किए जाने पर यह पत्र दिनांक 5.8.20 के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि अवैध परिवहन के संबंध में धारा 379 के अन्तर्गत राज्य शासन से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने से कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है, जो जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से दी गई है। उसमे जो कारण दर्शित किया गया है कि वह सदभाविक व संतोषप्रद नहीं है एवं स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा आदेश दिनांक 11.5.20 का पालन नहीं किया जाना दर्शित हो रहा है, जो की घोर उपेक्षा एवं लापरवाही का घोतक है।
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इसलिए कोर्ट द्वारा आदेशित किया जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक एम.सी.आर.सी. 49338/2019 जयंत विरूद्ध म.प्र. राज्य आदेश दिनांक 11.5.20 अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2020 से आज दिनांक तक जिन मामलों में आपके द्वारा (कार्यालय – कलेक्टर/खनिज शाखा, जिला टीकमगढ़) वाहन चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध खनिज अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके द्वारा दर्ज नहीं कराई गई। ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायलय खंडपीठ इंदौर निर्णय दिनांक 11.05.2020 अनुसार एक माह के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें। खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी ने न्यायालय के आदेश का पालन करनेकी बात कहते हुए आने वाले 1 सप्ताह में सभी लोगों पर एफ आई आर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दिए जाने की बात कही है।