रेप के आरोप में जमानत पर छूटे विधायक के बेटे पर फिर आरोप, रेप पीड़िता ने दी चेतावनी

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उज्जैन, डेस्क रिपोर्ट।  कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। रेप पीड़िता ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि करण मोरवाल को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत मिली है। करण पर धारा 420 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। इसके रेप पीड़िता ने पुलिस को आवेदन दिया है। उसने कहा है कि यदि दो दिन में करण पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो वह सीएम हाउस के सामने जाकर सुसाइड कर लेगी। गौरतलब है कि बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था विधायक के बेटे पर कांग्रेस कार्यालय में कामकाज संभालने वाली 23 साल की लड़की ने 2 अप्रैल 2021 को दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप है कि 14 फरवरी 2021 को करण उसे होटल में ले गया था। वहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती को पिलाया। इसके बाद वह उसे फ्लैट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में 18 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होना है।

 

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जिले के बड़नगर तहसील से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को रेप के मामले मे अब जमानत मिलने के बाद पीडिता ने चेतावनी दे दी है,  पीड़िता का आरोप  है कि करण को जमानत बड़नगर के सिविल अस्पताल में दर्ज फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मिली है। करीब 2 माह पहले सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर व कर्मचारियों को फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में कलेक्टर आशीष सिंह निलंबित कर चुके हैं। रेप पीड़िता का कहना है कि जमानत के बाद से लगातार आवेदन दे रही हूं कि अस्पताल के रजिस्टर में फर्जी एंट्री हुई है। करण मोरवाल पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उसे क्यों बचाया जा रहा है। हालांकि मामले में मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, आईजी संतोष कुमार व कमिश्नर ने पीड़िता को आश्वासन दिया है, निष्पक्ष जांच की जाएगी।


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Harpreet Kaur

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