दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता और आगामी फिल्म “केडी: द डेविल” के स्टार ध्रुव कुमार उर्फ ध्रुव सरजा के खिलाफ अंबोली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई फिल्म निर्माता और निर्देशक राघवेंद्र हेगड़े की शिकायत पर हुई, जिन्होंने सरजा पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। हेगड़े का कहना है कि 2016 में उनकी पहली फिल्म की सफलता के बाद, सरजा उनसे कई बार मिले और एक नई फिल्म “द सोल्जर” में काम करने की इच्छा जताई। 2016 से 2018 के बीच सरजा ने लगातार इस परियोजना पर साथ काम करने के लिए आग्रह किया और अंततः अनुबंध से पहले ही 3 करोड़ रुपये देने की मांग की, यह कहकर कि वह एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं।
ध्रुव सरजा पर 3 करोड़ की ठगी का आरोप
हेगड़े ने सरजा पर विश्वास करते हुए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेकर और अपनी प्रोडक्शन कंपनियों आरएच एंटरटेनमेंट और 9 रुपये एंटरटेनमेंट के साथ निजी फंड से कुल 3.15 करोड़ रुपये 21 फरवरी, 2019 को उन्हें हस्तांतरित किए। समझौते के अनुसार, फिल्म की शूटिंग जनवरी 2020 में शुरू होकर जून 2020 में पूरी होनी थी, लेकिन बाद में सरजा ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया और कोविड-19 लॉकडाउन हटने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हेगड़े का आरोप है कि उन्होंने पटकथा लेखकों और प्रचार सलाहकारों को भी भुगतान करने के लिए मजबूर किया, जिससे खर्च बढ़कर 3.43 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन सरजा ने अचानक परियोजना छोड़ दी और उनसे संपर्क बंद कर दिया।
हेगड़े ने यह भी बताया कि 2021 में हैदराबाद स्थित पीपल मीडिया फैक्ट्री ने कर्नाटक फिल्म चैंबर को पत्र लिखकर सरजा पर एक अन्य परियोजना के लिए पैसे लेकर काम करने से इनकार करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते माधापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। मौजूदा शिकायत के आधार पर अंबोली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रलोभन) के तहत केस दर्ज किया है। हेगड़े का दावा है कि 2018 से 18% ब्याज सहित उनका नुकसान अब 9.58 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है।
पुलिस के मुताबिक, अंबोली पुलिस स्टेशन ने सरजा को समन भेजा, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु की अदालत से 10 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत हासिल की और 30 जुलाई को डिंडोशी सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दी। अदालत ने 5 अगस्त को आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 50,000 रुपये की जमानत और उतने ही मुचलके पर रिहा किया जाए। यह राहत 5 अगस्त 2025 तक वैध रहेगी और अगली सुनवाई 14 अगस्त 2025 को होगी। सरजा की ओर से वकील आशिमा मंडला ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए वह टिप्पणी नहीं करेंगी। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है।





