राजनांदगांव, डेस्क रिपोर्ट।देशभर में अब सहारा (Sahara India) के द्वारा की गई धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं और इनमें पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। सहारा की एक कंपनी और एक सोसाइटी के खिलाफ राजनांदगांव में मामला दर्ज किया गया है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले को लेकर चिटफंड की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कराने के लिए निवेशकों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया था।
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ताजा मामला छत्तीसगढ़ जिले के राजनांदगांव (Rajnandgaon of Chhattisgarh) का है जहां पर सहारा मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (Cooperative Society Limited) के द्वारा विभिन्न निवेशकों के लगभग 32 लाख रुपए वापस न करने की शिकायत देवेंद्र सोनकर नामक एजेंट ने की थी। देवेंद्र का आरोप था कि उनके द्वारा लगभग 12 हजार खातों में विभिन्न निवेशकों का पैसा सहारा की मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी में जमा कराया गया था लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद भी सहारा पैसे नहीं लौटा रहा है।

आला अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद हर बार यही जवाब होता है कि जब ऊपर से पैसा आएगा तब दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 409 इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी)अधिनियम 1978 की धारा 3 व 4 के तहत मामला दर्ज किया है।एक अन्य मामले में श्वेता मुदलियार नामक आवेदक की रिपोर्ट पर सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड राजनांदगांव के द्वारा 61 हजार रू की राशि न लौटाने के बारे में आवेदन दिया गया था।
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श्वेता के द्वारा भी लगभग 5000 से ज्यादा खातों में डिपाजिट किया गया था और निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी कंपनी वापस पैसा नहीं लौटा रही थी। इस मामले में भी आईपीसी की धारा 409 और चिटफंड और धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में सहारा इंडिया कंपनी के अलग-अलग सोसाइटीयो और कंपनियों के कर्ताधर्ताओं के नाम भी पुलिस के पास पहुंचे हैं और पुलिस विवेचना के बाद इन्हें भी आरोपी बनाने की बात कह रही है।