नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi government) द्वारा किसानों (Farmers), मजदूरों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय पेंशन योजना (PM-SYM) इन्हीं योजनाओं में से एक है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के लगभग 46 लाख श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है।
सरकार ने मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार November 2021 तक कुल 45,79,295 असंगठित श्रमिकों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है।
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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) में आप मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। निवेश कर वृद्धावस्था में 60 साल की उम्र से आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस योजना के तहत आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं।यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, ड्राइवर, दर्जी, रिक्शा चालक आदि लोगों के लिए फायदेमंद है। आंकड़ों के अनुसार, आज देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 420 मिलियन लोग काम करते हैं।
PMSYM के तहत व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार निवेश कर सकते हैं। अगर वह 18 साल का है तो उसे 55 रुपये प्रति माह का निवेश करना होगा। 19 साल की उम्र के लोगों को हर महीने 100 रुपये और 40 साल के लोगों को 200 रुपये महीने का निवेश करना होगा। सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि पेंशन सेवा शुरू होने से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति/पत्नी को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत मिलेगा।