लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों (7th Pay Commission UP Employees Pensioners) को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की सौगात देने के बाद यूपी की योगी सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों के भी डीए में इजाफा कर दिया है। इसके तहत पांचवें वेतनमान वालों के डीए में 13 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनवरी 2022 से बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया। इसका लाभ पांचवें वेतन आयोग की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों मिलेगा। पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 381 प्रतिशत डीए मिलेगा। बढ़े डीए का नकद भुगतान जुलाई के वेतन के साथ अगस्त में किया जाएगा।
इसके अलावा 1 जनवरी से 30 जून तक के बढ़े डीए के एरियर की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौती करके जमा की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के जनवरी से जून तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 फीसद रकम उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की 14% रकम राज्य सरकार उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा करेगी। एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस रकम को 1 जुलाई 2023 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा।वही जिन कर्मचारियों की सेवा आदेश जारी होने से पहले समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हों या छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय डीए के बकाये की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
बता दे कि हाल ही में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों (7th Pay Commission UP Employees Pensioners) को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेशानुसार राज्य सरकार ने एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% कर दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का छह महीने का एरियर आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।