नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां 6th-7th pay commission कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा (DA Hike) किया गया है। वहीं अब उन्हें बोनस का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय (ministry) ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल सहित ग्रुप C के अन्य कर्मचारियों को 2021-22 के 30 दिन की Bonus घोषणा की गई है। इससे कर्मचारियों के खाते में अतिरिक्त 7000 रूपए की वृद्धि देखी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी समूह ‘सी’ आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिना किसी वेतन पात्रता सीमा के 30 (तीस) दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस दिया जा सकता है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7000/- रुपये की मासिक मेहताना होंगी, जैसा कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/4/2014/ ई.आईआईटीआई9ए), दिनांक 29 अगस्त, 2016 में उल्लेखित है।
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लाभ निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा: –
केवल वे समूह ‘सी’ आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी जो 31.03.2022 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मियों को वर्ष के दौरान लगातार सेवा की अवधि के लिए छह महीने से पूरे वर्ष के लिए यथानुपात भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है।
गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए, एक महीने में औसत वेतन को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।
उदाहरण के लिए, 7000/- (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक है) की गणना की सीमा लेने पर, तीस दिनों के लिए गैर-पीएलबी (तदर्थ बोनस) रुपये 7000 x 30/30.4 = रु. 6907.89 रुपये यानि 6908/- रुपये तक पूर्णांकित किये जायेगे। इन आदेशों के तहत सभी भुगतानों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
तदर्थ/गैर-पीएलबी बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्न बिंदु अनुबंध में दिए गए हैं। सभी समूह ‘सी’ आरपीएफ / आरपीएसएफ कर्मी, चाहे वे वर्दी में हों या वर्दी से बाहर हों और उनकी पोस्टिंग की जगह की परवाह किए बिना, इन आदेशों के अनुसार केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे।