नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th pay commission. केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए गुड न्यूज है।केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवार 1.25 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी, पहले यह लिमिट 45 हजार रुपए थी।
दरअसल, केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए है। नए नियमों के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का अधिकार मिलेगा। यह फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (CCS Pension) 1972 के तहत लिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत 1.25 लाख रुपये तक की दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। पहले, परिवार पेंशन (Family Pension) की सीमा 45,000 रुपये निर्धारित की गई थी।
केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस-पेंशन) 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के तहत अगर पति और पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को उसका फैमिली पेंशन मिलेगा, वही अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चे को फैमली पेंशन की सुविधा मिलेगा। यह पेंशन अधिकतम करीब 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है, हालांकि इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्ते पूरी करनी होगी।
अधिसूचना के मुताबिक, अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की अधिकतम सीमा 2.5 लाख है। 45000 रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख रुपये का 50 % यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30% यानी कि 75 हजार रुपये कर दिया जाएगा।
ऐसे समझे नियम
सीसीएस पेंशन नियमों (Central Civil Services Pension Rules 1972) के नियम 54 के सब रूल (2) के मुताबिक परिवार की दोनों पेंशन 27,000 रुपये की प्रति महीना लागू होती है। 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमाएं छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल 54(11) के तहत सबसे ज्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीना के 50% और 30% की दर पर हैं। सातवें वेतन आयोग के बाद सरकारी नौकरी में पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपये प्रति महीना कर दिया गया।