7th pay Commission Employees Gratuity Limit :केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब एक और तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने 50 फीसदी डीए होने के बाद अब सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस संबंध में अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया है।
क्या लिखा है आदेश में
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को जारी सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश को लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके अधीन संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों की मदद से लागू करें। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- यह आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ जाता है ।वर्तमान में डीए 50 फीसदी पहुंच गया है, ऐसे में गेच्युटी में 25% की स्वत: वृद्धि हो गई है और लिमिट 20 लाख से 25 लाख रुपये हो गई है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
DA 50% पहुंचने पर गेच्युटी भी बढ़ी
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 50 % तक पहुंचने पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है। इस वृद्धि के बाद पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन/विकलांगता पेंशन व अनुग्रह एकमुश्त के समायोजन को विनियमित करने वाले प्रावधान लागू किए जाते हैं। 7वें CPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान), इसके लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में एक जनवरी 2024 से 25% इजाफा किया गया है। यानी इस सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
जानिए क्या होता है ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट के तहत रिटायरमेंट पर दिया जाने वाला एक लाभ है। किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल काम करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है।पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत जिस भी कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं उसे अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देना होता है।आमतौर पर यह पैसा तब मिलता है जब वो कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या फिर वह रिटायर होता है। कंपनी में कार्य करते समय अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ग्रेच्युटी की रकम नॉमिनी को मिलती है। यहां 5 साल का नियम लागू नहीं होता है।